Haryana Mahila Samridhi Yojana 2023 की स्थापना राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं की मदद के लिए शुरू की थी। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, सरकार राज्य की महिलाओं को अपनी नौकरी स्थापित करने के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 60000 रुपये का ऋण प्रदान करेगी। इस योजना से महिलाएँ अपने सपनो को पूरे करेगी। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको महिला समृद्धि योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि देने जा रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा लिखे गए लेख को अंत तक पढ़ें।
Haryana Mahila Samridhi Yojana 2023
देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी महिलाओं पर अत्याचार बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में वहां रहने वाली एसएससी वर्ग की महिलाओं को अपनी जरूरत के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न हो और वे सिर्फ अपना ही काम कर सके इनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यदि आवेदन कर्ता शहर में रहता है, तो उसकी घरेलू आय 1,20000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि ग्रामीण महिला की वार्षिक घरेलू आय 98,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार इस योजना के तहत आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है।
राज्य के एससी श्रेणी की महिलाएं जो इस हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत अपना काम शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (HSFDC) विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए विज्ञापन जारी किया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत विशेष अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी। इस हरियाणा महिला समृद्धि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
Key Highlights of Haryana Mahila Samridhi Yojana 2023
योजना का नाम | हरियाणा महिला समृद्धि योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य की SC वर्ग की महिलाये |
योजना का उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन माध्यम |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करे |
Haryana Mahila Samridhi Yojana का उद्देश्य
जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे अपना काम शुरू नहीं कर पाती हैं। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा महिला समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, सरकार ने राज्य के SC वर्ग की महिलाओं को 5% की वार्षिक ब्याज दर पर अपना काम शुरू करने के लिए 60,000 रुपये का ऋण प्रदान किया है।
Read More:
हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2022 के माध्यम से गरीबी से पीड़ित परिवारों को स्वरोजगार करने का अवसर मिलेगा। इस हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए केवल कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। हरियाणा सरकार की महिला समृद्धि योजना नए रोजगार सृजित करने में मदद करती है। Haryana Mahila Samridhi Yojana के माध्यम से गरीबी से जूझ रहे परिवारों को स्वरोजगार करने का अवसर दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से SC वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। सरकार उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
Haryana Mahila Samridhi Yojana के लाभार्थी
इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाएं ऋण ले सकती हैं शर्ते ये कि पात्रता मानदंड पूरे हों। ये ऋण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत किए जा सकते हैं।
- ब्यूटी पार्लर
- बुटीक
- कॉस्मेटिक की दुकान
- डेयरी फार्मिंग
- चूड़ी की दुकान
- सिलाई की दुकान
- कपड़े की दुकान
- चाय की दुकान
- पापड़ बनाना
- टोकरी बनाना
- कोई अन्य व्यवसाय
हरियाणा महिला समृद्धि योजना से मिलने वाला लाभ
- Haryana Mahila Samridhi Yojana का लाभ राज्य की अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत, सरकार राज्य की महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 60,000 रुपये का ऋण प्रदान करेगी।
- हरियाणा महिला समृद्धि योजना (Haryana Mahila Samridhi Yojana) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- राज्य की एससी श्रेणी की महिलाएं जो राज्य में आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, या जो महिलाएं बेरोजगार हैं और जिनके पास कोई आय नहीं है, ऐसी महिलाएं बिना किसी परेशानी के अपना खुद का व्यवसाय खोल सकती हैं।
Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला अनुसूचित जाति की है।
- आवेदक महिला की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी में आने वाली महिलाओं को समृद्धि योजना के तहत 10000 रुपये तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
इच्छुक राज्य लाभार्थी जो Haryana Mahila Samridhi Yojana का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले आवेदक को सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके लिए होमपेज खुल जाएगा।
- इस होमपेज पर आवेदनकर्ता को New User? Register Here का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके लिए नीचे दिया गया हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आ जाएगा।
- उसके बाद, आवेदनकर्ता को पंजीकरण फॉर्म पर मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा और फिर “लॉगिन आईडी” और “पासवर्ड” से लॉगिन करना होगा।
- फिर नई विंडो में “सेवाओं के आवेदन करें” पर क्लिक करें और फिर “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद अगली विंडो में सर्च बॉक्स में “महिला समृद्धि” टाइप करें।
- फिर HSFDC एचएसएफडीसी विभाग द्वारा, “महिला रोजगार के लिए आवेदन (केवल महिला लाभार्थियों के लिए स्व रोजगार आय योजना के लिए आवेदन) के लिए सेवा का नाम” का चयन करें।
- फिर हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र नीचे दिखाए अनुसार होगा। यहां आवेदक अपने सभी विवरण सही-सही भर सकते हैं
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भरा हुआ एमएसवाई MSY आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
Recent Comments